हरियाणा: हाईकोर्ट ने सांसदों-विधायकों पर लंबित अपराधों का ब्यौरा मांगा 

 

 

चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने हरियाणा के करनाल और मेवात जिलों के District and Sessions Judges से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह संबंधित जिलों से लंबित मामलों की स्थिति, जांच की प्रगति और सुनवाई की स्थिति पर रिपोर्ट मंगवाए।

 

 

Supreme Court के निर्देश पर संज्ञान

 

यह कार्रवाई Supreme Court के उस आदेश के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें देशभर की हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया गया था कि वे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी करें और उनके शीघ्र निपटारे के लिए ठोस कदम उठाएं।

 

हाईकोर्ट का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ऐसे में उनके खिलाफ लगे आरोपों की समयबद्ध जांच और निष्पक्ष सुनवाई जनता के विश्वास के लिए आवश्यक है।

 

 

हरियाणा में 13 आपराधिक मामले लंबित

 

पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया था कि राज्य में वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ कुल 13 आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से एक मामला वर्ष 2025 में दर्ज किया गया था, जिसमें FIR के बाद चालान भी दाखिल किया जा चुका है।

 

हालांकि शेष 12 मामलों में अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है और वे विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इसी बात को लेकर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।

 

 

चीफ जस्टिस की सख्त टिप्पणी

 

मामले की सुनवाई के दौरान Chief Justice ने जांच में हो रही देरी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि “लोग आप पर निगाह रखे हुए हैं।” अदालत ने यह भी कहा कि यदि यही मामला किसी आम नागरिक से जुड़ा होता, तो छह महीने के भीतर जांच पूरी कर उसे जेल भेज दिया गया होता।

 

इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि।

 

 

पंजाब में भी हालात चिंताजनक

 

सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि पंजाब में भी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अदालत को बताया गया कि पंजाब में वर्तमान और पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ कुल 28 आपराधिक मामले लंबित हैं।

 

इनमें से अधिकांश मामले वर्ष 2023 और 2024 में दर्ज किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई मामलों में जांच और सुनवाई अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाई है।

 

 

न्यायिक निगरानी बढ़ाने के संकेत

 

हाईकोर्ट की इस सख्ती को न्यायिक निगरानी को और मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक सुस्ती या प्रक्रियागत देरी के कारण ठंडे बस्ते में न डाला जाए।

 

अदालत ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि आगे भी जांच में अनावश्यक देरी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।

 

 

कानून की विश्वसनीयता का सवाल

 

विशेषज्ञों का मानना है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का समय पर निपटारा न होना लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। आम जनता यह अपेक्षा करती है कि जो लोग कानून बनाते हैं, वे स्वयं भी कानून के दायरे में रहें।

 

हाईकोर्ट की यह पहल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, बल्कि इससे यह संदेश भी जाता है कि कानून सभी के लिए समान है।

 

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